मध्यप्रदेश शासन के लिए चिकित्सा पोर्टल
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Aadhar Card is mandatorily required for any claim./आधार कार्ड किसी भी दावे के लिए अनिवार्य है।

म. प्र. के पत्रकारों हेतु स्‍वास्‍थ्‍य बीमा पॉलिसी विवरणिका
पॉलिसी के मुख्‍य बिंदु –
• पॉलिसी में दर्शायी गयी बीमा राशि तक बीमित व्‍यक्तियों के सभी प्रकार के अस्‍पतालीय चिकित्‍सा खर्च की प्रतिपूर्ति को यह पॉलिसी, पॉलिसी अवधि के दौरान कवर करती है ।
• यह पॉलिसी भारत में अस्‍पताल में भर्ती होकर इलाज कराने पर (In-patient) हुए चिकित्‍सा खर्च को कवर करती है ।
• एक व्‍यक्ति एक ही पॉलिसी के अंतर्गत स्‍वयं, पति या पत्‍नी, आश्रित बच्‍चों को आवरित कर सकता है ।
• पति या पत्‍नी अथवा बच्‍चों को अतिरिक्‍त निर्धारित प्रीमियम देने पर बीमा योजना में शामिल किया जा सकता है ।
• यदि पॉलिसी में कोई विराम (Break) न हो तो पॉलिसी का जीवन भर नवीनीकरण किया जा सकता है ।
• पॉलिसी में पूर्व-विद्यमान सभी बीमारियों को कवर किया गया है ।
• सभी बीमारियों को बिना किसी प्रतिक्षा अवधि के पॉलिसी जारी दिनांक से ही कवर किया गया है ।(जैसे कि 30 दिन एवं 2 वर्ष की प्रतिक्षा अवधि को समाप्‍त किया गया है । )
• मेजर सर्जरी की दशा में किसी भी आयु के बीमाकृत व्‍यक्ति को बीमाराशि का 100% प्रतिशत तक देय होगा ।
पॉलिसी की मुख्‍य शर्तें –
1. अस्‍पताल में कम से कम 24 घंटे भर्ती रहना अनिवार्य । पॉलिसी में उल्‍लेखित कुछ विशेष बीमारियों को छोड़कर ।
2. रूम, बोर्डिंग एवं नर्सिंग व्‍यय बीमा राशि का 2% तक आवरित किया जाएगा ।
3. किसी भी प्रकार की दंत चिकित्‍सा ( Dental Treatment) व्‍यय केवल दुर्घटना की स्थिति में ही स्‍वीकार होगी ।
4. अस्‍पताल में भर्ती की सूचना त्‍वरित रूप से कंपनी/ TPA को देनीहोगी ।
5. दावे संबंधी समस्‍त कार्यवाही पॉलिसी पर दर्शाए गए TPA द्वारा की जाएगी ।
6. बीमित व्‍यक्ति के इलाज हेतु लिस्‍टेड नेटवर्क हॉस्पिटल में केशलेस सुविधा रहेगी एवं नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज कराने पर खर्चे की वापसी की जाएगी ।
7. केवल 26 साल तक की उम्र तक के बच्चों को कवर किया जाएगा ।

म. प्र. के पत्रकारों हेतु व्‍यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी विवरणिका
पॉलिसी के मुख्‍य बिंदु –
• यह पॉलिसी किसी भी दुर्घटना के फलस्‍वरूप होने वाली मृत्‍यु, पूर्ण एवं आंशिक अपंगता को आवरित करती है ।
• यह पॉलिसी केवल मूल बीमाधारक को कवर करती है उसके परिवार के सदस्‍यों को नही ।

यदि रु.2000/- से अधिक भुगतान करना है तो कोड क्र. boim-900516590291@boi का उपयोग करे इसके बाद जो नंबर प्राप्त हो उसको फार्म मे भरे !


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  • ADHIMANYATA:
    • 1. 12th Marksheet / Aadhar card / Voter Card / PAN Card / Driving License
    • 2. ADHIMANYATA Card Copy OR PPF Slip Copy
    • 3. FORM 16
    • 4. Old Insurance Card Copy (If Available)
  • GAIRADHIMANYATA:
    • 1. 12th Marksheet / Aadhar card / Voter Card / PAN Card / Driving License
    • 2. Sampadak Ki Anushansa
    • 3. RNI Certificate
    • 4. Web Portal ke Liye DPR/DAVP main registration copy
    • 5. Old Insurance Card Copy (If Available)

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